Bihar Teachers: बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षकों की जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश

Bihar Teachers: बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षकों की जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश


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Bihar Teachers News: बिहार में अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. पूरी खबर विस्तार से आगे पढ़िये.

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शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी

पटना. बिहार में अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है. निदेशक ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. वहीं 31 मार्च 2015 के पहले नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है.

विभागीय आदेश के अनुसार, 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त ऐसे प्रारंभिक शिक्षक, जिन्होंने अब तक अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण हासिल नहीं किया है, उनकी सेवा समाप्त की जाएगी. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में की जा रही है. इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों को भेज दिए गए हैं, ताकि आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके.

पुराने शिक्षकों को 2028 तक की मोहलत

वहीं, 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पूरा करने के लिए राहत दी गई है. ऐसे शिक्षकों को 31 मार्च 2028 तक अनिवार्य रूप से डीएलएड प्रशिक्षण हासिल करना होगा. यानी उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी अनिवार्यता पूरी करनी होगी.

पहले बर्खास्त शिक्षकों की फिर होगी नियुक्ति

इस आदेश में उन शिक्षकों के लिए भी राहत की बात है, जिन्हें 30 मार्च 2024 के आदेश के तहत बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें दोबारा सेवा में पुनर्नियुक्त किया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने पहले आयोजित डीएलएड परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करने का भी निर्देश दिया है.

डीएलएड रिजल्ट जारी करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पूर्व में आयोजित डीएलएड परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जाना है. इससे परीक्षा में शामिल हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण संबंधी योग्यता पूरी करने और अपनी सेवा से जुड़े मामलों में आगे की स्थिति स्पष्ट होने में मदद मिलेगी.

आदेश की दो अहम बातें

आदेश में दो और बड़ी बातें कही गई हैं. पहला, पूर्व में आयोजित D.El.Ed परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने को कहा गया है, ताकि प्रशिक्षण पूरा कर चुके शिक्षक अपनी योग्यता साबित कर सकें. कई शिक्षकों का रिजल्ट NIOS और अन्य एजेंसियों के कारण लंबित था. दूसरा, 30 मार्च 2024 के आदेश के तहत बर्खास्त हुए शिक्षकों को फिर से सेवा में पुनर्नियुक्त किया जाएगा. सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि जिनकी सेवा याचिका लंबित रहने के दौरान समाप्त की गई थी, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से नए सिरे से नियुक्त माना जाएगा.



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