मध्य प्रदेश में आधे दाम पर मिलेगा मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर पर 1 लाख की छूट, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी

मध्य प्रदेश में आधे दाम पर मिलेगा मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर पर 1 लाख की छूट, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी


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मध्य प्रदेश में आधे दाम पर मिलेगा मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर पर 1 लाख की छूट

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MP Government Scheme: मध्य प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. उद्यानिकी विभाग के माध्यम से मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्प्रेयर जैसे उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध है, जिससे खेती में आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ सके और किसानों की लागत कम हो. सीधी में उद्यानिकी विभाग 20 PTO HP तक के फोर व्हील ड्राइव मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान दे रहा है.

उद्यान विस्तार अधिकारी प्रतीक्षा मिश्रा के अनुसार, लगभग 4.90 लाख रुपये के मिनी ट्रैक्टर पर अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत (अधिकतम 2.45 लाख रुपये) तक का अनुदान मिल सकता है. अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 40 प्रतिशत (अधिकतम 1.96 लाख रुपये) तक अनुदान का प्रावधान है.

उन्होंने बताया कि किसानों को 8 बीएचपी पावर टिलर पर भी 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है. लगभग दो लाख रुपये की लागत वाले पावर टिलर पर अधिकतम एक लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है. अन्य किसानों के लिए 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, पावर नैपसैक स्प्रेयर और पावर संचालित ताइवान स्प्रेयर जैसे उपकरणों पर भी सब्सिडी उपलब्ध है.

लगभग 20 हजार रुपये की लागत वाले इन उपकरणों पर पात्र किसानों को 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये) तक अनुदान मिल सकता है. उन्होंने आगे बताया कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा.

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इसके बाद किसान अपनी आवश्यकतानुसार योजना और कृषि यंत्र का चयन कर आवेदन कर सकते हैं. लाभार्थियों का चयन पात्रता, उपलब्ध लक्ष्य और योजना के नियमों के आधार पर किया जाता है. कुछ मामलों में लॉटरी प्रणाली से भी चयन होता है.

आवेदन के लिए किसान के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते की प्रति, खसरा और भूमि संबंधी दस्तावेज और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को जाति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा.



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